कोशी तक/ मुरलीगंज मधेपुरा:- 30 वर्षों से अवैध रूप से जमीन पर कब्जा जमाए लोगों से भारी मात्रा में पुहुचे पुलिस बल ने खाली कराया जमीन। मामला मधेपुरा जिला के नाढी पंचायत का है, जहां के स्थानीय निवासी अशोक मंडल उर्फ अशोक यादव पिता स्व. हनुमान मंडल ने जमीनी विवाद को लेकर 1994 में मनीष कुमार एवं उनके कुछ पूर्वजों के ऊपर जमीन जबरन अवैध रूप से कब्जा करने का केस दर्ज कराया था। इसके बाद यह मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला। देखते ही देखते लगभग 30 वर्ष तक केस चलने के बाद 2025 में माननीय न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों को देखते हुए फैसला अशोक यादव के पक्ष में सुनाया। ट्रेक्टर से खेत में लगा मक्का फसल को जमीन दोज करते
तथा विवादित जमीन को मलिकाना हक दिलाने के लिए अशोक यादव को जमीन कब्जा करने का आदेश जारी किया। जिसके बाद 19 मार्च 2025 को प्रखंड एवं जिला के कई पदाधिकारी, प्रशासनिक दल बल के साथ पहुंचकर विवादित जमीन पर बनाए गए अवैध घर को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया। तथा जमीन पर की गई मक्के की खेती को ट्रैक्टर की मदद से नष्ट करते हुऐ पूरे जमीन को खाली कराने की प्रक्रिया किया गया।
मुरलीगंज से अंशु भगत