मधेपुरा।
मधेपुरा जिलाअंतर्गत आलमनगर
दक्षिण वार्ड नंबर 8 निवासी विनोद कुमार पासवान की
नाबालिक पुत्री के अपहरण के मामले में खगड़िया जिला अंतर्गत पसराहा थाना बड़ी
पैकांत निवासी जाटो दास का पुत्र रोहित राम को पॉस्को कोर्ट के विशेष जज अभिषेक
कुणाल ने 6 साल सश्रम कारावास तथा 25 हजार का अर्थ दंड सुनाया। वहीं कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड की
राशि नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा होगी। इस बाबत पॉस्को कोर्ट के स्पेशल
पीपी विजय कुमार विजेता ने बताया कि विनोद कुमार पासवान की नाबालिक पुत्री 14 अगस्त 21 की
सुबह ट्यूशन पढ़ने गई थी। इसी बीच उसका अपहरण कर लिया गया। दिन भर खोजबीन किया तो
शाम में पता चला कि खगड़िया जिला अंतर्गत पसराहा थाना के बड़ी पैकांत निवासी जाटो
दास का पुत्र रोहित राम ने इस घटना को अंजाम दिया है। रोहित इससे पूर्व मेरी
पुत्री को संगीत सीखाने के लिए मेरे घर आता था। इसी शक से हम लोग सुबह उसके निवास
स्थान बड़ी पैकांत पहुंचे। उनके सदस्य परिवार को सारी घटना की जानकारी दिए तो बोला
कि दो-तीन दिन में हम लोग से भी बात नहीं हो पा रही है। इसके बाद हम लोग निराश
होकर लौट गए। इस मामले में रोहित राम का बहनोई व पुरैनी निवासी अजय राम का भी हाथ
था। उन्होंने बताया कि रोहित राम अन्य लड़कों के साथ गैंग चलाता है। पीड़ित ने
आवेदन में बताया कि रोहित राम एक माह पूर्व मेरे मोबाइल पर फोन किया। जिसमें धमकी
दिया कि लड़की शादी नहीं करेगी तो मां को गोली मार देंगे। तुमको उठा लेंगे। यह बात
मेरी पुत्री अपने मां को बताया था। पहले हमलोग इस बात पर ध्यान नहीं दिए। अदालत ने
सभी पक्षों को सुनने तथा अंतिम सुनवाई के बाद रोहत को भादवि की धारा 363ए व पॉस्को एक्ट में 6 साल की सजा
व 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। इस केस में बचाव पक्ष की ओर से
वरीय अधिवक्ता सदानंद यादव थे।
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