। मधेपुरा।
नाबालिक लड़की के अपरहण मामले में सिंहेश्वर थाना अंतर्गत सुखासन निवासी गजेन्द्र शर्मा को पॉस्को कोर्ट के जज अभिषेक कुणाल की अदालत ने एक साल की सजा और एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में स्पेशन पीपी विजय कुमार विजेता ने बताया कि शंकरपुर प्रखंड अंतर्गत मधेली बाजार के अनुमाला देवी ने अपने नाबालिग पुत्री के अपहरण का आरोप गजेन्द्र शर्मा व अन्य पर लगाते हुए शंकरपुर थाना में मामला दर्ज कराया था। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने तथा अंतिम सुनवाई के बाद गजेन्द्र शर्मा को भादवि की धारा 366ए में दोषी पाते हुए एक साल की सजा और एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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