श्राद्ध भोज गोलीकांड में दो प्राथमिक अभियुक्त गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, 1 अगस्त 2026 की रात करीब नौ बजे बेहरारी गांव में संजय यादव के पिता के श्राद्ध कर्म के दौरान कुछ अपराधकर्मियों ने गोलीबारी की थी। घटना में रामु यादव की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ था। घटनास्थल की जांच के दौरान पुलिस ने कुल 15 फायर खोखे, एक जिंदा कारतूस और राइफल का एक कॉकिंग हैंडल बरामद किया था।
इस संबंध में श्रवण कुमार, पिता स्व. राम यादव, निवासी बेहरारी के आवेदन पर सिंहेश्वर थाना कांड संख्या 311/26, दिनांक 2 अगस्त 2026 दर्ज किया गया। मामले में बीएनएस की धारा 190, 191(3), 351(2), 109(1), 103(1) तथा 25(1-बी)ए/26/27 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।
एसआईटी ने गुप्त सूचना पर की कार्रवाई
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, मधेपुरा के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी। टीम लगातार आसूचना संकलन, तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपितों की तलाश कर रही थी।
पुलिस के मुताबिक, 5 अगस्त को सिंहेश्वर थानाध्यक्ष सह कांड के अनुसंधानकर्ता बिनोद कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली कि मामले के मुख्य प्राथमिकी अभियुक्त विवेक यादव अपने साथी मनखुश यादव के साथ सिंहेश्वर प्रखंड और गम्हरिया थाना क्षेत्र के सिंगियोन गांव में छिपा हुआ है। सूचना के सत्यापन के बाद वरीय अधिकारियों को अवगत कराया गया और छापेमारी टीम गठित की गई।
टीम ने सिंगियोन में संबंधित स्थान की घेराबंदी कर छापेमारी की और दोनों प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कार्रवाई के बाद दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया।
हथियार से जुड़े सामान बरामद
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों के पास से बरामद सामान में—
7 फायर खोखा, जिनकी पेंदी पर 8 mm K.F. अंकित है।
8 फायर खोखा, जिनकी पेंदी पर 7.65 mm K.F. अंकित है।
1 जिंदा कारतूस, जिसकी पेंदी पर 7.65 mm K.F. अंकित है।
सिल्वर और ब्लैक रंग का एक कॉकिंग हैंडल, जिस पर 2472 एवं 12.03.24 अंकित है।
विवेक यादव का लंबा आपराधिक इतिहास
पुलिस के अनुसार प्राथमिकी अभियुक्त विवेक यादव का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ शंकरपुर, छातापुर और सिंहेश्वर थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, चोरी एवं आर्म्स एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ शंकरपुर थाना कांड संख्या 36/10, 61/13, 95/13, 69/20 एवं 152/20, छातापुर थाना कांड संख्या 26/16 तथा सिंहेश्वर थाना कांड संख्या 96/22 दर्ज हैं। इनमें हत्या, लूट, चोरी, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं।
वहीं, पुलिस ने बताया कि मनखुश यादव के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है।
छापेमारी टीम में कई थानों की पुलिस शामिल
कार्रवाई में सिंहेश्वर थानाध्यक्ष बिनोद कुमार सिंह, सदर थानाध्यक्ष विमलेंदू कुमार, गम्हरिया थानाध्यक्ष राघव शरण, शंकरपुर थानाध्यक्ष राजीव कुमार, रतवारा थानाध्यक्ष सुड्डू कुमार, मधेपुरा डीआईयू टीम एवं सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।
पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
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