मुरलीगंज सीएचसी तालाबंदी मामले में प्राथमिकी दर्ज, आशा कर्मी व उनके पति नामजद

 सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर मामला दर्ज 



कोशी तक/मुरलीगंज/मधेपुरा:- मुरलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा लंबित भुगतान की मांग को लेकर की गई तालाबंदी के मामले में अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। इस संबंध में सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. संजीव कुमार ने सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए एक आशा कर्मी सहित दो आशा कर्मियों के पतियों को नामजद करते हुए मुरलीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

दिए गए आवेदन में डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 8:20 बजे कुछ आशा कर्मियों एवं उनके पतियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को काफी परेशानी हुई और चिकित्सकीय कार्य बाधित हो गया।

उन्होंने कहा कि समझाने के बावजूद संबंधित लोगों ने ताला नहीं खोला। वहीं आशा कर्मियों के मानदेय भुगतान को लेकर बताया गया कि करीब पांच माह के बकाया भुगतान के लिए 5 मार्च 2026 को एसएनए स्पर्श सीएफएमएस 2.0 के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेजरी को विपत्र भेजा जा चुका है, जो 30 मार्च तक कोषागार, मधेपुरा में प्रक्रियाधीन था।

प्राथमिकी में गंगापुर पंचायत के भलनी वार्ड-3 निवासी कुमार रश्मि रंजन (आशा पति), हरीपुर कला निवासी अनमोल कुमार (आशा पति) तथा वार्ड-12 निवासी आशा कर्मी कंचन कुमारी को नामजद किया गया है। आवेदन में कहा गया है कि अस्पताल के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर सरकारी कार्य एवं चिकित्सीय सेवा को बाधित किया गया, जो कानूनन दंडनीय है।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है और साक्ष्य के रूप में सीसीटीवी फुटेज, फोटो, वीडियो व ऑडियो भी संलग्न किए जाने की जानकारी दी है।

इधर, इस प्राथमिकी को लेकर स्वास्थ्य महकमे और क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। इस संबंध में मुरलीगंज थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

मुरलीगंज से अंशु भगत 

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