सिंहेश्वर में अवैध डीजे संचालन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन मामलों में प्राथमिकी की गई।

 सिंहेश्वर में बिना अनुमति डीजे पर जबरदस्त कारवाई, लोगों की प्रशंसा 


कोशी तक/सिंहेश्वर मधेपुरा:- सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से डीजे बजाने के विरुद्ध पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग मामलों में डीजे वाहन, साउंड सिस्टम एवं उपकरणों को जब्त किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद बिना अनुमति तेज ध्वनि में डीजे बजाने को संज्ञेय अपराध मानते हुए यह कार्रवाई की गई।

 पहला मामला – रात्रि गश्ती के दौरान बस स्टैंड पुल के पास कार्रवाई

पुअनि. महबुब अहमद खान के नेतृत्व में 26 फरवरी 2026 की रात्रि लगभग 12:30 बजे दुर्गा चौक से शर्मा चौक की ओर गश्ती के दौरान बस स्टैंड पुल के समीप एक डीजे वाहन बजता हुआ पाया गया। पुलिस वाहन को देखते ही डीजे बंद कर दिया गया।

अनुमति संबंधी कागजात मांगने पर चालक अजय कुमार गंगसराय, सुपौल एवं डीजे संचालक मुनेश्वर मंडल गोविन्दपुर, सुपौल कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।

स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में निम्नलिखित सामग्री जब्त की गई:

महिंद्रा मिनी पिकअप बीआर 50 जीबी 1784

जनरेटर

आहुजा कंपनी के विभिन्न साउंड सिस्टम

एम्प्लीफायर, मिक्सर

डीजे लाइट एवं वेपर लाइट

स्टेबलाइजर सहित दोनों आरोपियों को वाहन सहित थाना लाया गया।

 दूसरा मामला – शाम गश्ती में मा लक्ष्मी फ्लेवर्स के पास छापेमारी

उसी दिन शाम करीब 7 बजे मेडिकल कॉलेज से शर्मा चौक की ओर गश्ती के दौरान मा लक्ष्मी फ्लेवर्स के सामने एक बोलोरो पिकअप बीआर 11 एस 8500 पर डीजे बजता मिला। पुलिस को देखते ही डीजे बंद कर दिया गया।

चालक धीरेन्द्र कुमार चौसार, मधेपुरा अनुमति पत्र नहीं दिखा सके।

स्वतंत्र गवाहों के समक्ष जब्त सामग्री:

बोलोरो पिकअप वाहन

जनरेटर

एडवांस ओडियो एक्सपीए 3000 मशीन

नौटरौक्स कंपनी का एम्प्लीफायर 

5 केवी स्टेबलाइजर

आहुजा एवं जेबीएल कंपनी के स्पीकर

9 पीस डीजे लाइट

चालक को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई हेतु थाना लाया गया।

 तीसरा मामला – पुनः बस स्टैंड पुल के समीप कार्रवाई

रात्रि गश्ती के दौरान पुनः बस स्टैंड पुल के पास “अर्चना डीजे एंड टेंट हाउस” लिखित महिंद्रा मिनी पिकअप बीआर 50 जीबी 1784 को अवैध रूप से डीजे बजाते पकड़ा गया।

चालक अजय कुमार एवं संचालक मुनेश्वर मंडल के विरुद्ध पुनः जब्ती सूची तैयार कर:

जनरेटर

आहुजा साउंड सिस्टम

एम्प्लीफायर 

मिक्सर

डीजे लाइट

स्टेबलाइजर

आदि सामग्री जब्त की गई।

कानूनी कार्रवाई

तीनों मामलों में पुलिस ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति सार्वजनिक स्थल पर डीजे बजाना, विशेषकर रात्रि में, आम नागरिकों को असुविधा पहुंचाने वाला संज्ञेय अपराध है। संबंधित चालकों एवं डीजे संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन समर्पित कर दिया गया है।

पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने से पूर्व विधिवत अनुमति अवश्य प्राप्त करें।

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