कोशी तक/ सिंहेश्वर मधेपुरा:- बिहार में आगामी विधान सभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-21 के तहत बिहार राज्य में 1 जुलाई 2025 से विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण का निदेश दिया है। जिसके तहत मधेपुरा में विशेष गहण पुनरीक्षण 2025 अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान 25 जून, 2025 से 26 जुलाई, 2025 तक चलेगा और इसका थीम "वोटर लिस्ट से जुड़ेंगे, तभी तो अपनी सरकार चुनेंगे" रखा गया है। इस अभियान के तहत मतदान केन्द्र पदाधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र फॉर्म का वितरण किया जा रहा है। मधेपुरा जिला के चारों विधान सभा 70 आलमनगर में 3,85,322 वोटर, 71 बिहारीगंज में 3,44,644 वोटर, 72 सिंहेश्वर में 3,41,553 वोटर, 73 मधेपुरा में 3,60,600 में वोटर हेतू गणना प्रपत्र का वितरण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत मतदान पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें घर-घर जाकर सत्यापन और गणना फार्म के वितरण संकलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतदाताओं तक गणना प्रपत्र को सरलता से उपलब्ध कराने हेतु सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निदेश दिया गया है। बीएलओ एवं मतदाताओं को इस प्रक्रिया में सहयोग हेतु कुल 1410 सहायक कर्मियों एवं 2752 भोलेंटियर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के प्रचार प्रसार हेतु राजनीतिक पार्टियों, स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ विभिन्न स्तर पर लगातार बैठक कर जानकारी दी जा रही है।
इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रमुख तिथियां इस प्रकार है।
"कोई मतदाता छूटे ना" घर-घर सर्वेक्षण 25 जून से 26 जुलाई, 2025 तक तथा प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 01 अगस्त, 2025 तथा दावा और आपत्ति की अवधि 01 अगस्त से 01 सितम्बर, 2025 तक और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर, 2025 को होगा।
मतदाता को 11 में से एक दस्तावेज देना होगा।
घर घर जाकर सत्यापन के दौरान गणना प्रपत्र भरकर दिया जाता है, जिसके साथ संलग्न करने हेतु 11 (ग्यारह) तरह के दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज मतदाता द्वारा दिया जा सकता है।
महत्वपूर्ण जानकारियां
01.01.2003 की अर्हता तिथि पर आधारित मतदाता सूची जिसका हार्ड कॉपी बीएलओ को उपलब्ध हैं। और वेबसाईट पर ऑनलाईन भी सुलभ उपलब्ध है, ताकि कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड कर गणना प्रपत्र के साथ दस्तावेज प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत कर सकें।
इसके अतिरिक्त, यदि किसी व्यक्ति के माता या पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है, तो ऐसे मामलों में माता-पिता से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। 2003 की मतदाता सूची का केवल प्रासंगिक अंश ही पर्याप्त होगा। ऐसे मतदाता को केवल अपने दस्तावेज, गणना प्रपत्र के साथ, प्रस्तुत करना होगा।
वैध दस्तावेज की सूची:-
1. केंद्रीय/राज्य/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र/ पेंशन भुगतान आदेश, पीपीओ
2. सरकार/ स्थानीय प्राधिकरण/ बैंक/ डाकघर/ एलआईसी/पीएसयू द्वारा भारत में 01. जुलाई 1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र/ प्रमाणपत्र/ दस्तावेज।
3. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन का शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
6. सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
8. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी/ एससी/ एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र।
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जहां यह उपलब्ध हो।
10.राज्य/स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर।
11.सरकार की कोई भी भूमि/ मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
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