मधेपुरा व्यवहार न्यायालय ने पास्को एक्ट के तहत आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई।

Dr.I C Bhagat
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 व्यवहार न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई 



कोशी तक/ मधेपुरा:- मधेपुरा में नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर रेप करने के मामले में एडीजे-6 सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश अभिषेक कुणाल ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दस साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

जानकारी के अनुसार मामला पुरैनी थाना क्षेत्र के डुमरैल का हैं। इस मामले में नाबालिग पीड़िता ने पुरैनी थाना में आवेदन देकर न्याय कि गुहार लगाई थी। पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार मेहता ने बताया कि पुरैनी प्रखंड अंतर्गत डुमरैल की नाबालिग लड़की ने सुमलेश यादव पर रेप का आरोप लगाते हुए पुरैनी थाना में मामला दर्ज कराया था।

शादी करने की बात कह कर तुड़वाया रिश्ता

पीड़िता ने बताया कि तीन साल पहले अभियुक्त सुमलेश यादव ने मुझे अपने प्रेमजाल में फंसाया। इस बीच मेरी शादी मेरे माता-पिता ने दूसरे लड़के से करवा दी। लेकिन सुमलेश यादव ने मुझसे शादी करने की बात कह कर मेरा रिश्ता तोड़वा दिया।पीड़िता ने आगे बताया कि जब मैंने कहा कि मुझसे शादी करो तो सुमलेश यादव ने मना कर दिया। 9 दिसंबर 2022 को रात करीब 10 बजे मेरे घर में घुस गया और मुझे उठा कर खेत ले गया और बलपूर्वक मेरे साथ रेप किया। कुछ समय बाद गांव के लोगों को पता चला तो बहुत से ग्रामीण मेरे यौन शोषण स्थल पर पहुंच गया और इस घटना को देखा।

कुछ लोगों ने पंचायती करने की बात कही। इस प्रकार टालते हुए पांच दिन बीत गया। उसके बाद अभियुक्त के पिता बीरन यादव खुलेआम धमकी देने लगा कि मेरे बेटे को जो फंसाएगा उसे फिर से अपहरण कर जान से मार देंगे। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने और अंतिम सुनवाई के बाद सुमलेश यादव को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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