सदस्यों ने नगर वासियों से टैक्स वसूलने का निर्णय लिया।

टैक्स वसूलने की पुरी तैयारी में नगर पंचायत सिंहेश्वर 


कोशी तक/ सिंहेश्वर मधेपुरा 


सिंहेश्वर नगर पंचायत ने बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा सभी वर्गों के दुकानदार , आवासीय परिसर सहित अन्य जगहों के लिए रेट निर्धारित कर दिया है। आवासीय परिसर के लिए कुल स्क्वायर फिट का 9 प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का आवासीय परिसर 150 स्क्वायर फिट का है तो उससे प्रति स्क्वायर फिट  मिनिमम के हिसाब से 5 रूपया मतलब 750 रूपया रुपए का 9 प्रतिशत लिया जाएगा। इसके लिए नगर पंचायत प्रशासन अपनी तैयारी में जुट गया है।  दीपावली में इस बार सभी लोगों को अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ने वाला है। हालांकि गरीबी रेखा ने नीचे वाले बस्ती को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।  फुटपाथ वाले दुकानदार को किसी भी कीमत पर फुटपाथ पर दुकान नहीं लगाने दिया जाएगा । कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि आवागमन बाधित न हो ऐसी स्थिति को देखते हुए फुटपाथ पर दुकान नहीं लगाया जाएगा। यदि कोई दुकानदार फुटपाथ पर अपनी दुकान लगाकर आवागमन बाधित करता है तो ऐसे दुकानदार पर जुर्माना किया जाएगा।  बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग सरकारी कार्यालय से भी रूपया वसूलेगी। इसके लिए अलग से टैक्स का प्रावधान किया गया है। सरकार नगर पंचायत की आमदनी बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठाने जा रही है। ताकि टैक्स की राशि से नगर पंचायत के सड़क, नाले सहित अन्य योजनाओं को दुरुस्त किया जा सके। कार्यपालक पदाधिकारी राजकुमार कुशवाहा ने बताया कि सरकार का निर्देश जारी हुआ है । उसी के अनुकूल काम किया जाएगा । साथ ही उन्होंने कहा कि श्रावणी मेले से पूर्व जिन अतिक्रमणकारियों को हटाया गया था उनमें से कई लोगों ने दोबारा अतिक्रमण कर लिया है। उन सभी अतिक्रमण को हटाया जाएगा।


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