न्यायालय के आदेश से मल्लिक टोला में अतिक्रमण हटवाते सीओ
जेसीबी से न्यायालय के आदेश पर सीओ चलाया अतिक्रमण का डंडा
कोशी तक/ सिंहेश्वर मधेपुरा
सिंहेश्वर के रामपट्टी पंचायत के मल्लिक टोला में वार्ड नंबर 1 में उच्च न्यायालय पटना के सीडब्लुजेसी वाद संख्या 6163/ 2022 में पारित आदेश नरेश कुमार यादव बनाम बिहार सरकार और मो. हसमुद्दीन, डोमी पासी, नरेश साह, विमला देवी, गंगा साह, छेदन पासी, सुरेन साह के आलोक में मौजा रामपट्टी खेसरा 794 रैयत भारत सरकार मल्लिक टोल के निकट एनएच 106 से जमीन पर अतिक्रमण कर घर बना लिया था। उस अतिक्रमण को पुलिस बल के मदद से जेसीबी से तोड़ कर हटाया गया। इस बाबत उच्च न्यायालय पटना में दायर की गयी सीडब्लुजेसी 6163/ 22 में पारित आदेश के आलोक में मौजा रामपट्टी थाना संख्या 20 खाता 58 खेसरा 745 खतियानी रैयत भारत सरकार के भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए 15 अक्टूबर मंगलवार को सीओ नवीन कुमार सिंह और थानाध्यक्ष विरेंद्र राम पुरुष पुलिस, महिला पुलिस बल और जेसीबी के साथ वहा स्थल 4 घंटे तक कैंप कर अतिक्रमण हटाया। साथ ही मलवा को पुलिस लाइन में डाला गया। मौके पर सीओ नवीन कुमार सिंह, थानाध्यक्ष विरेंद्र राम, सीआई रविन्द्र कुमार, अमीन अमरेंद्र कुमार सहित कई महिला और पुरुष पुलिस बल मौजूद थे।
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