ट्रिपल मर्डर केस में 9 की गिरफ्तारी। थानाध्यक्ष को निलंबित करने का निर्देश।

Dr.I C Bhagat
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डीआईजी ने मामले के उद्भेदन के साथ 9 की गिरफ्तारी के साथ थानाध्यक्ष को निलंबित करने का दिया निर्देश।

कोशी तक/सिंहेश्वर मधेपुरा 

 दिनांक 18.12.23 की रात्रि में मधेपुरा जिला अंतर्गत हुए 'ट्रिपल मर्डर' का मधेपुरा पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक उद्‌भेदन- पटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र सहरसा शिवदीप लांडे के द्वारा पुलिस अधीक्षक मधेपुरा राजेश कुमार के नेतृत्व में इस कांड के उद्‌भेदन एवं इस कांड में संलिप्त अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु तीन टीमों का गठन किया गया। जिसमे प्रथम टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मधेपुरा प्रवेंद्र भारती के साथ थानाध्यक्ष भर्राही मुकेश कुमार, थानाध्यक्ष मधेपुरा, राजकिशोर मंडल एवं थाना के सशस्त्र बल को रखा गया। इस टीम का काम घटना के संबंध में आसूचना संकलन कर घटना एवं इसमें संलिप्त अपराधकर्मियों का पता कर गिरफ्तार करना था। दूसरा टीम में तकनिकी सेल के एसआई सतेन्द्र मिश्रा एवं सि. धीरेन्द्र कुमार, प्रभात कुमार, अखिलेश कुमार को रखा गया। इसका कार्य तकनीकी आधार पर संलिप्त अपराधकर्मियों का ठिकानों का पता कर सहयोग करना था। तीसरे टीम में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक आलोक कुमार के नेतृत्व में गठन किया गया। इनको एफएसएल टीम एवं डॉग स्क्वॉयड के साथ समन्वय बनाकर घटनास्थल पर वैज्ञानिक साक्ष्यों का संग्रहण करना था।तीनों टीमों ने संयुक्त रूप से 60 घंटा तक दिन रात मेहनत कर घटना का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया। तथा इस घटना में संलिप्त 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किया गया।इस घटना के संबध में मधेपुरा थाना काण्ड संख्या 1234/23, दिनांक 20.12.23, चारा- 302/120 बी भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया। इस घटना में संलिप्त सुपारी किलर अपराधकर्मी अमरेन्द्र साह तथा निरंजन साह पेशेवर अपराधकर्मी है। इनके विरूद्ध पुर्व से ही अन्य थानों में कई जघन्य अपराधिक मामले दर्ज है। मामले में 2 देशी कट्टा एवं 5 कारतूस, 5 मोबाईल बरामद किया। तथा अमरेन्द्र साह सा. कोल्हाई प‌ट्टी  डुमरिया, मुरलीगंज जिसका आपराधिक इतिहास मुरलीगंज थाना काण्ड संख्या 39/19. दि०- 01.02.19. धारा341, 323, 307, 504, 506, 34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट, कांड संख्या 144/19 धारा 399, 402, 414 भादवि एवं 25(1-बी) आर्म्स एक्ट। कांड संख्या 365/19 धारा 302, 120 बी/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट। कांड संख्या 253/20 धारा 302, 201, 34 भादवि है। और रामनारायण साह, निरंजन साह, अभिषेक कुमार, अमरजीत कुमार, चांदनी देवी,  सा. सकरपुरा, थाना भर्राही ओपी मधेपुरा। एवं बबलू साह सा. सुखासन, सिंहेश्वर, मधेपुरा तथा विनोद कुमार, सा. कटैया, थाना- पिपरा, सुपौल, नीरज कुमार साह, सा.चौतारा पोखर भिंडा, थाना- नवहट्टा, जिला सहरसा को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापामारी दल में शामिल प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक, आलोक कुमार, राजकिशोर मंडल, सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, उमाशंकर राय, रंजन कुमार, मुकेश कुमार, सिपाही धीरेन्द्र कुमार, प्रभात कुमार, अखिलेश कुमार शामिल थे।

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