मधेपुरा स जिले में टैक्स डिफािल्ड के लिए सुनहरा मौका। 30 हजार जमा कर मामले से बरी।

Dr.I C Bhagat
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टैक्स डिफाल्टर 906 वाहन है जिला में।

7 फरवरी 2024 तक सर्वक्षमा योजना का लाभ ले सकते हैं, टैक्स डिफॉल्टर।


सिंहेश्वर मधेपुरा


काफी दिनों से वाहन शुल्क नही जमा करने वालो के लिए सरकार ने अच्छी पहल करते हुए सर्वक्षमा योजना निकाली है।  जिसमें पुराने से पुराने वाहन मालिक 30 हजार जमा कर अतिरिक्त शुल्क से बच सकते हैं।

सर्वक्षमा योजना का लाभ- टैक्स डिफॉल्टर, निबंधित ट्रैक्टर ट्रेलर के वाहन मालिक, टैक्स डिफॉल्टर बैट्री चालित वाहन, टैक्स डिफॉल्टर निबंधित अनिबंधित परिवहन, गैर परिवहन वाहन के मालिक और ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर उठा सकते है। सर्वक्षमा योजना में टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर के संचालकों को सर्वक्षमा योजना के तहत एक मुश्त 30 हजार रूपये जमा करके उस वाहन पर देय सभी प्रकार के कर एवं अर्थदंड से मुक्त कर दिया जायेगा। इसके अलावा अन्य प्रकार के परिवहन एवं गैर परिवहन वाहन संचालक जिन्होनें कई वर्षों से अपने वाहनों का पथ कर, हरित कर सहित अन्य प्रकार के कर को जमा नहीं किया है। वैसे वाहन संचालक वाहनों पर लगने वाले अर्थदंड का एक मुश्त 30 प्रतिशत राशि जमा कर अर्थदंड से मुक्त हो सकेंगे। साथ ही उनके विरुद्ध दायर नीलाम पत्र वाद को परिवहन विभाग द्वारा वापस ले लिया जायेगा।

 कहते है अधिकारी जिला परिवहन पदाधिकारी कुमार सत्येन्द्र यादव ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा सर्वक्षमा योजना लागू की गई हैं। जो डिफॉल्ट वाहनों के लिए काफी कारगर साबित होगा। राज्य सरकार ने टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के लिए बकाया रोड टैक्स एकमुश्त जमा करने पर अर्थदंड छूट का लाभ दे रही है। टैक्स डिफॉल्टर योजना का लाभ 7 फरवरी 2024 तक उठाया जा सकता है।

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