कोशी तक/ मधेपुरा:- आगामी छठ पर्व के अवसर पर जनसुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं युद्ध छोड़कर पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मधेपुरा जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी छठ घाटों, सार्वजनिक स्थलों एवं आवासीय इलाकों में कार्बाइड गन, जैसे अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों के उपयोग, भंडारण एवं बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
यह प्रतिबंध छठ पर्व के दौरान आमजन, विशेषकर बच्चों, वृद्धजनों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस प्रकार के पटाखों से जहां गंभीर शारीरिक नुकसान और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, वहीं इनसे ध्वनि एवं वायु प्रदूषण के माध्यम से पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। डीएम तरणजोत सिंह ने छठ महापर्व पर जनसामान्य से अपील करते हुए कहा है कि छठ पर्व की मर्यादा एवं धार्मिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के पटाखों का किसी भी रूप में प्रयोग न करें और न ही दूसरों को करने दें।
उन्होंने कहा कि यह पर्व सूर्य उपासना, पवित्रता एवं संयम का प्रतीक है, अतः सभी श्रद्धालु इसे शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण में मनाएं।
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन, मधेपुरा ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे सुरक्षा के मानकों का पालन करें, स्वच्छता बनाए रखें, और छठ पूजा को सामूहिक सौहार्द एवं श्रद्धा के वातावरण में संपन्न करें।

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