कोशी तक / मधेपुरा:- मधेपुरा की एक अदालत ने 4 साल पुराने हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों की पहचान मो. कामरान, मो. शहाबुद्दीन और मो. जलालुद्दीन के रूप में हुई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामले की जानकारी:
- 2021 में ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के पीर नगर में 17 वर्षीय मो. नेहाल की हत्या कर दी गई थी।
- मृतक की मां सुगीना खातून ने आरोप लगाया था कि नेहाल को साजिश के तहत बुलाकर उसकी हत्या की गई थी।
- पुलिस ने कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
अदालत का फैसला:
- एडीजे-9 रघुवीर प्रसाद की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई।
- अभियोजन पक्ष ने मामले में कुल आठ गवाहों का परीक्षण कराया था।
इस फैसले से मृतक के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है।
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