डीएम करेंगे मंदिर न्यास समिति के भ्रष्टाचारी सदस्यों पर कारवाई। सिंहेश्वर वासी की नजर डीएम के न्याय पर।

भ्रष्टाचारी सदस्यों पर चलेगा का डीएम के न्याय का डंडा 



कोशी तक / सिंहेश्वर मधेपुरा:- मधेपुरा के सिंहेश्वर नाथ मंदिर की नवगठित समिति पर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, कार्यालय में शराब, शबाब के तांडव और मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप लगे हैं। इन आरोपों की जांच जिला पदाधिकारी करेंगे। धार्मिक न्यास परिषद ने इस संबंध में डीएम को पत्र भेजा है।

मुख्य आरोप:

- भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता: समिति के सदस्यों पर मंदिर की संपत्ति के दुरुपयोग और वित्तीय लेनदेन में अनियमितता के आरोप।

- अवैध कब्जा: मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा और निर्माण के आरोप।

- नियमों का उल्लंघन: समिति के सदस्यों पर नियमों का उल्लंघन और मंदिर की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप।

- शराब बंदी में शराब पीने: न्यास कार्यालय में शराब पीने और बुजुर्ग से मालिश करने का आरोप 

आगे की कार्रवाई:

- जांच: डीएम आरोपों की जांच करेंगे और 30 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है।

- कार्रवाई: जांच के बाद मंदिर की छवि को बरकार रखने लोगों की आस्था को बचाने के लिए आरोपी समिति के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की जायेगी।

नवगठित समिति:

- चुनाव प्रक्रिया: समिति के गठन के लिए हाई कोर्ट के आदेश के बाद विज्ञापन निकालकर आवेदन मांगे गए थे।

- सदस्य: समिति में 8 सदस्य हैं, जिनमें केपी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. जवाहर पासवान, विजय सिंह, अस्मिता सिंह, संजीव ठाकुर, रौशन ठाकुर, दिलीप खंडेलवाल, योग नारायण राय और धीरेंद्र मंडल शामिल हैं।

श्री सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति के नवगठित सदस्यों के चयन पर लगभग 23 लोगों ने आपत्ति जताई है। और धार्मिक न्यास को कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। आरोप हैं कि चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई है और कुछ सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार, अवैध कब्जा और अन्य आरोप लगाए गए हैं।

मुख्य आरोप:

- रोशन कुमार: पंडा समाज से चुने गए रोशन कुमार के चयन पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि उनका नाम जिला द्वारा भेजी गई सूची में नहीं था। उनके बड़े भाई पर भी मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। तथा 3/ 37 के 14 पंडा समाज में  नही आते हैं।

- संजीव ठाकुर: संजीव ठाकुर पर न्यास कार्यालय में शराब पीने, अवैध रूप से दुकानदारों को बसाने में सहयोग करने और न्यास कर्मी से रुतबा दिखाकर अर्धनग्न होकर मंदिर के बाजा वाले कमरे में मालिश कराने, मवेशी में अनियमितता का आरोप है। 

- दिलीप खंडेलवाल: दिलीप खंडेलवाल पर भाई के द्वारा मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है।

- विजय कुमार सिंह: विजय कुमार सिंह पर उनके दादा द्वारा अपने भतीजे के नाम मंदिर की जमीन लिखने, अवैध रूप से दुकानदारों को बसाने में सहयोग करने का आरोप है।

- धीरेंद्र मंडल: प्रखंड जदयू अध्यक्ष धीरेंद्र मंडल उर्फ हरेंद्र मंडल पर नीजी लाभ के लिए सांसद से अनुसंधान करा कर सदस्य बनने का आरोप है। 

- डा. जवाहर पासवान:- डा. जवाहर पासवान स्थानीय नही है वे आलमनगर भागीपुर नरथुआ पंचायत वार्ड नंबर 3 के निवासी हैं। तथा मूर्ती पूजा के विरोध माने जाते हैं। उनका चरित्र प्रमाण-पत्र भी विज्ञापन के अनुसार आरक्षी अधीक्षक से सत्यापित नही है। 

आरोपों की जांच:

- जिला प्रशासन: जिला प्रशासन ने आरोपों की जांच शुरू कर दी है और 30 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है।

- कार्रवाई: जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर समिति के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

भ्रष्टाचार के आरोप:

- आडिट नहीं होना: 2008 से 2025 तक मंदिर न्यास का आडिट नहीं हुआ है, जिससे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है।

- गबन का आरोप: 2007 में हुए आडिट में 2 लाख 3 हजार 1 रूपया गबन का आरोप था। 

- मवेशी हाट: मवेशी हाट की बंदोबस्ती में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, जिससे न्यास को लाखों रुपये का भारी नुकसान हुआ है।

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