श्रम विभाग ने सिंहेश्वर से तीन बाल श्रमिक को कराया विमुक्त

 दावादल के अधिकारी बाल श्रमिक को विमुक्त करवातें 


कोशी तक/ सिंहेश्वर मधेपुरा 


सिंहेश्वर से तीन बाल श्रमिक को मंगलवार दोपहर साढ़े तीन बजे विमुक्त कराया। इस बाबत बताया गया कि सिंहेश्वर बाजार में बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम के तहत तीन दूकानों में श्रम अधिक्षक के मार्ग निर्देशन में विभिन्न श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, लोक भारती सेवा आश्रम और स्थानीय पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित धावा दल के द्वारा छापा मारकर तीन बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है। विमुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति, मधेपुरा में उपस्थापन करवा कर संरक्षित करवाये गये हैं।

धावादल में शामिल श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सिंहेश्वर स्वेता कुमारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गम्हरिया अनिश राज, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी उदाकिशुनगंज सागर कुमार तथा लोक भारती सेवा आश्रम के जिला समन्वयक विकास कुमार सिंह ने सिंहेश्वर बाजार के एक कपड़े की दूकान, बर्तन की दूकान और किराना दुकान से कुल 3 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया। धावादल का नेतृत्व करते हुए जिला श्रम अधीक्षक कुमार रमण सिंह ने कहा कि बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम के तहत् 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध है। विभाग की ओर से कई बार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। फिर भी बच्चों से काम लिया जाता है जो दण्डनीय अपराध है। लगातार लोक भारती सेवा आश्रम की ओर से जिले में ट्रेकिंग किया जाता रहा है। सिंहेश्वर में छापे मारकर तीन नाबालिग बच्चे को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है।

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