नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को उम्रकैद। 6 लाख मुआवजा


नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद , 5 लाख  मुआवजा 


कोशीतक/ सिंहेश्वर मधेपुरा 


नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद  की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार मधेपुरा जिला के उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा के साथ ही दोषी को 5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मधेपुरा व्यवहार न्यायालय के एडीजे 6 सह पॉस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अभिषेक कुणाल की कोर्ट ने यह सजा सुनाई। इस मामले में कोर्ट ने पीड़िता को 6 लाख मुआवजा भी डालसा की ओर से देने का निर्देश दिया। पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल पीपी विजय कुमार मेहता ने बताया कि वर्ष 2019 में पीड़िता के पिता ने गांव के ही मो. फरीद पर उदाकिशुनगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। आवेदन में पीड़िता के पिता ने बताया कि 19 फरवरी 2019 को 12 बजे दिन में वह बाजार गए थे। और उनकी पत्नी बकरी चराने के लिए घर से बाहर गई थी। उनकी बेटी घर में अकेली ही थी।

घर में अकेला देख कर घटना को दिया था अंजाम

इस बीच मो. रियासत के बेटे मो. फरीद उनकी बेटी को अकेले पाकर घर में घुसकर उसके मुंह को बंद करके दुष्कर्म किया। इस दौरान अभियुक्त ने मेरी बेटी के शरीर पर कई जगह दांत भी काट लिया। जिससे मेरी बेटी बेहोश हो गई। जिसके बाद मेरी बेटी को अकेला छोड़कर भाग गया। जब मैं और मेरी पत्नी घर आई तो बेटी ने सारी जानकारी दी। अभियोजन पक्ष के द्वारा इस मामले में पांच गवाहों का परीक्षण करवाया गया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने और अंतिम सुनवाई के बाद मो. फरीद को मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद व पांच लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पीड़िता को 6 लाख मुआवजा देने की बात भी कही गई है।

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