मेला अवधि की राशि 1 सप्ताह में जमा करने के लिए मेला दुकानदार को मिला न्यास का नोटिस।

 

सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति कार्यालय 


कोशी तक/ सिंहेश्वर मधेपुरा 


शिवरात्रि के अवसर लगने  वाला बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मेला 2023 में सिंहेश्वर मेला संवेदक को भाड़ा नही देने के मामले में न्यास ने बड़ी  कार्रवाई  करते हुए मेला के अस्थाई दुकानदारों को  7 दिन के अंदर मेला संवेदक को निर्धारित दर से भाड़ा जमा कर रशीद कटा लेने का निर्देश दिया है। मालुम हो की 2023 में बंदोबस्ती का सभी रिकार्ड तोड़ते मेला डाक लगभग चौगुनी होते हुए 1 करोड़ से उपर जा पहुंचा था। इस तरह बिहार सरकार को महज 4 साल पहले 9 से 10 लाख का राजस्व देने वाला मेला का करोड़ के उपर पहुंच गया। इस बार भी मेला का डाक की बोली 1 करोड़ 16 लाख 15 हजार से शुरू होगा। जिसके बाद कई सदस्यों ने आपत्ति भी जताया मेला उजड़ने की आशंका को लेकर अपनी बात रखी और कहा जमीन बाबा का मेला का राजस्व बिहार सरकार को जाता है। इससे न्यास को कोई फायदा नही है। जिसके बाद मेला के अस्थाई दुकानदार द्वारा मेला  संवेदक को पैसा देने से इंकार कर दिया था। थक-हारकर मेला संवेदक ने लगभग 40 लाख  के नुकसान का आवेदन देकर न्यास के अध्यक्ष सह डीएम विजय प्रकाश मीणा को आवेदन देकर नुकसान की राशि की मांग की। उसके जिला प्रशासन ने इस पर एसडीओ धीरज कुमार सिन्हा को कारवाई का निर्देश दिया। जिसके बाद सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति के सचिव धीरज कुमार सिन्हा ने सभी दुकानदारों को 7 दिन के अंदर मेला संवेदक की राशि जमा करने का निर्देश दिया है। तथा साथ ही सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति के बकाया का भी भुगतान का निर्देश दिया है। उन्होंने अपने नोटिस में स्पष्ट कहा की 7 दिनों के अंदर मेला अवधि का निर्धारित भाड़ा मेला संवेदक के पास जमा कर रसीद प्राप्त कर ले। अन्यथा मेला अवधि के दौरान आपको दुकान खोलने की अनुमति नही दी जायेगी। तथा नाकारात्मक रवैया के कारण आपके एकरारनामा को रद्द करते हुए दुकान खाली करवाया जायेगा। मालुम हो की इस बार भी मेला का डाक के लिए 19, 20, 21 फरवरी का दिन तय कर दिया गया है। जिसकी बोली 1 करोड़ 16 लाख 15 हजार से शुरू किया जाएगा। तथा जमानत की राशि 29 लाख 3 हजार 750 होगी । जिसकी बोली समाहरणालय के सभा भवन में होगी।

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