निदेशक, उच्च शिक्षा ने बीएनएमयू के कुलसचिव को विश्वविद्यालय द्वारा की गई नियुक्तियों से उत्पन्न मामले लिखा पत्र
कोशी तक/ पटना।
रेखा कुमारी, निदेशक, उच्च शिक्षा ने कुलसचिव, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा को भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा द्वारा की गई नियुक्तियों से उत्पन्न सीडब्लुजेसी नंबर 12758 / 2021 मामले में पत्र लिखकर 42 कर्मियों को पत्र प्राप्ति के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कार्य मुक्त करने को कहा है। पत्र में लिखा है कि विषयांकित मामले से विश्वविद्यालय पूरी तरह से अवगत है। विश्वविद्यालय द्वारा 42 कर्मियों की नियुक्ति स्नातकोत्तर विभाग में की गई थी। जिसमें 36 व्यक्तियों की नियुक्ति वर्ग-4 के विरूद्ध की गई थी। उपरोक्त किसी भी नियुक्ति में बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 35 / 2 के तहत बिहार सरकार से पूर्वानुमति नहीं ली गई थी। साथ ही भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा में पद सृजन के क्रम में विभागीय पत्रांक-2052 दिनांक 16.12.1998 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि चतुर्थ वर्ग के कर्मियों की नियुक्ति नहीं की जायगी। तथा संविदा के आधार पर नियोजन कर कार्य लिया जायगा। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त स्पष्ट निदेश के विपरीत वर्ग - 4 के कर्मियों की नियुक्ति स्नातकोत्तर विभाग में की गई। विभाग की समीक्षात्मक बैठक में यह स्पष्ट हुआ है कि उपरोक्त 42 कर्मियों से कार्य लिया जा रहा है। यह पूर्णतः अवैध है। एवं विभाग के स्पष्ट निदेश के बाद भी इनकी नियुक्ति किया जाना एवं उनसे कार्य लिया जाना पूर्णतः अवैध है। एवं इसके लिए अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। निदेशानुसार कहना है कि उक्त 42 कर्मियों को पत्र प्राप्ति के साथ कारण बताओ नोटिस करते हुए कार्य मुक्त किया जाय। इस आदेश की अवहेलना से जो भी वित्तीय दायित्व उत्पन्न होगा उसकी भरपाई मानदेय भुगतान करने वाले सभी कर्मियों एवं पदाधिकारियों से करने के साथ-साथ अनुशासनिक कानूनी कार्रवाई भी की जायगी।