मो. रहमत को 10 साल का सश्रम कारावास, 5 लाख जुर्माना
सिंहेश्वर मधेपुरा।
पास्का कोर्ट के विशेष न्यायाधीश व एडीजे अभिषेक कुणाल की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म तथा मारपीट करने के मामले में बिहारीगंज प्रखंड अंतर्गत सरौनी पंचायत के वार्ड नंबर 12 निवासी मो. रहतम को 10 साल सश्रम कारावास और 5 लाख का जुर्माना का आदेश सुनाया है। वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त द्वारा जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त सजा बढा दिया जाएगा। वहीं पीड़ित पक्ष को मुआवजा हेतू सेवा विधिक प्राधिकार को लिखा गया है। इस मामले में पास्को कोर्ट के स्पेशल पीपी विजय कुमार विजेता ने बताया कि बिहारीगंज प्रखंड अंतर्गत सरौनी वार्ड नंबर 12 निवासी मो. सदरुल की पत्नी बीबी सपना खातून ने अपने नाबालिक ननंद के साथ दुष्कर्म तथा मारपीट करने का आरोप लगाते हुए बिहारीगंज थाना में मो. रहमत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया। दर्ज प्राथमिकी ने बीबी सपना ने बताया कि मेरी नाबालिक ननंद अपने घर से उत्तर खेत में शौच करने गई थी। पुनः जैसे ही शौच करने बैठी कि पहले से धात लगाए मो. फिरोज का बेटा मोहम्मद रहमत ने मेरे नाबालिक ननद को पटककर दुष्कर्म करने लगा। और विरोध करने व हल्ला करने पर पूरे परिवार की हत्या करने की बात कहीं। इसके बाद इस मामले को लेकर अभियुक्त के साथ पंचायत भी हुई। लेकिन बाप -बेटा ने पंचायत की बात मानने से इंकार कर दिया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने व अंतिम निर्णय लेते हुए मो. रहमत को भादवि की धारा 376 में दोषी मानते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास, पांच लाख का जुर्माना, जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।